वाराणसी में कोरोना कर्फ्यू के बीच मिली छूट
वाराणसी में अब चार बजे तक खुलेंगी दुकानें अब खुलेंगी घड़ी, मोबाइल, चश्मा और स्टेशनरी की भी दुकानें मुख्य सचिव महोदय, उत्तर प्रदेश शासन, गृह (गोपन) अनुभाग-3, लखनऊ के शासनादेश संख्याः 729/2021-सीएक्स-3, दिनांकः 30 मई, 2021 द्वारा कोरोना कर्फ्यू के दृष्टिगत गतिविधियों को प्रारम्भ किये जाने संबंधी शासनादेश में उल्लेख किया गया है कि जिन जनपदों में कोरोना के सक्रिय केस की संख्या दिनांकः 30.05.2021 को 600 से अधिक है, उन 20 जनपदों में फिलहाल कोई छूट अनुमन्य नहीं होगी तथा आंशिक लाॅकडाउन जारी रहेगा। इन 20 जनपदों में वाराणसी भी ऐसा जनपद है जहां कोरोना के सक्रिय केस की संख्या 600 से अधिक है। अतः जनपद वाराणसी में भी लाॅकडाउन आगे जारी रहेगा। अतः मैं कौशल राज शर्मा, जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी महामारी अधिनियम 1897 व राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियिम-2005 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार का उपयोग करते हुए शासन के निर्देशों के क्रम में निम्नलिखित निर्देश पारित करता हूँ, जो जनपद वाराणसी के सम्पूर्ण क्षेत्र में अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेंगे:- जनसामान्य व उनके वाहनों का आवागमन व जनसामान्य का मेडिक