UP में एक जून से शुरू होगी अनलॉक की प्रक्रिया
- उत्तर प्रदेश में एक तारीख से कोरोना कर्फ्यू में आंशिक ढील
- एक्टिव केस वाले जिलों में राहत नहीं
- यूपी में अब और नहीं बढ़ाया जाएगा कोरोना कर्फ्यू
- सरकार रविवार को जारी करेगी नयी गाइडलाइन्स
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को टीम-9 के साथ समीक्षा बैठक में कोरोना कर्फ्यू पर प्रमुखता से चर्चा की और इस दौरान कोरोना कर्फ्यू में ढील देने पर सहमति बनी। प्रदेश में नाइट कर्फ्यू फिलहाल लागू रहेगा।
मालूम हो कि कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के बढ़ते मामलों के कारण एक मई से प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया था जिसे साप्ताहिक समीक्षा के आधार पर 31 मई तक बढ़ाया गया है।
जिसमें एक जून से आंशिक ढील दिए जाने की संभावना है। ये ढील अधिक एक्टिव केस वाले जिलों में फिलहाल नहीं मिलेगी।
विश्वस्त सूत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश में सभी जगह 33 प्रतिशत उपस्थिति के साथ सरकारी तथा प्राइवेट कार्यालय भी खोले जाएंगे। प्रदेश में नाइट कर्फ्यू फिलहाल लागू रहेगा। इसमें रात आठ बजे से अगले दिन सुबह सात बजे तक तमाम पाबंदियां जारी रहेंगी।
चरणबद्ध ढंग से खोला जाएगा कोरोना कर्फ्यू:
कोरोना वायरस संक्रमण काल में प्रदेश में लागू कोरोना कर्फ्यू इस बार भी चरणबद्ध ढंग से खोला जाएगा। प्रदेश में अब 24 घंटे में दो हजार तक नए संक्रमित आने से इसका प्रभाव कुछ कम होने लगा है। रिकवरी रेट भी 97 प्रतिशत तक पहुंचने के बाद अब सरकार जनता को राहत देने के मूड में है। प्रदेश में कोविड पॉजिटिविटी रेट 22 से घटकर एक प्रतिशत रह गई है। एक जून से राज्य में चरणवार कोरोना कर्फ्यू खोला जाएगा। सुबह सात बजे से रात आठ बजे तक तमाम बंदिशों से पाबंदी हटाई जा रही है। इस दौरान वीकेंड और नाइट कर्फ्यू अभी भी जारी रहेगा।
सरकार अभी भी काफी सतर्क:
योगी आदित्यनाथ सरकार अचानक ही सब अनलॉक करने के मूड में नहीं है। कोरोना वायरस संक्रमण के सेकेंड स्ट्रेन के साथ ही ब्लैक फंगस इंफेक्शन को लेकर सरकार अभी भी काफी सतर्क है। इसी कारण अलग-अलग फेज में कई तरह की गतिविधियों में छूट दी जाएगी। सरकार का मानना है कि कोरोना कर्फ्यू के कारण ही प्रदेश में संक्रमण को काफी हद तक नियंत्रित किया गया है।
सरकार एक जून से इनको देगी छूट :
सरकार कई जगह पर छूट तो दे रही है, लेकिन सभी जगह पर कोविड प्रोटोकॉॅल यानी मास्क व फिजिकल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना होगा। सरकार कपड़े की दुकान, वैवाहिक वस्तुओं की दुकान, निर्माण से जुड़ी सामग्री की दुकान, 50 प्रतिशत कर्मी क्षमता के साथ बड़ी दुकान या रेस्टोरेंट तथा 33 प्रतिशत कर्मियों के साथ सभी सरकारी तथा प्राइवेट कार्यालय को खोलने की छूट देने जा रही है।
फिलहाल इन पर रोक बरकरार:
कंटेनमेट जोन की सभी दुकान, शॉपिंग मॉल, फिल्म थिएटर, सैलून तथा सभी प्रकार के सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक कार्यक्रम पर अभी भी रोक रहने की संभावना है।
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