DM ने किया एम्बुलेंस और शव वाहिनी का किराया निर्धारित

 वाराणसी। 08 may 2021

  • अब नही चलेगी एम्बुलेंस चालकों की मनमानी - जिलाधिकारी
  • निर्धारित दर से अधिक किराया लेने वालों पर होगी कठोर कार्यवाही - कौशल राज शर्मा

      जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के उपचार हेतु उनके आवास अथवा चिकित्सारत हास्पिटल से रेफरल हास्पिटल/कोविड हास्पिटल तक मरीजों को ले जाने हेतु एम्बुलेंस चालकों/ स्वामियों द्वारा मरीजों के परिजनों से मनमानी दर के अनुसार किराया वसूलने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। उक्त के दृष्टिगत यह आवश्यक है कि कोविड-19 से संक्रमित रोगियों के उपचार हेतु उपयोग में लाये जाने वाले एम्बुलेंस के किराये की दरें जनपद वाराणसी अन्तर्गत निर्धारित कर दी जायें, जिससे आम जनता को निर्धारित शुल्क पर वाहन/एम्बुलेंस सुगमता से उपलब्ध हो सके।

       जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कोविड-19 संक्रमित रोगियों के उपचार हेतु जनपद वाराणसी में एम्बुलेंस के किराये को श्रेणीवार कोविड मरीज हेतु निर्धारित कर दी हैं। उन्होंने बताया कि कोविड मरीजों हेतु ऑक्सीजन रहित एंबुलेंस 20 किलोमीटर की दूरी तक 1500/- तथा उसके पश्चात 15/- प्रति किलोमीटर की दर से, ऑक्सीजन युक्त एंबुलेंस 20 किलोमीटर की दूरी तक 2000/- तथा तत्पश्चात 20/- प्रति किलोमीटर की दर से, वेंटिलेटर सपोर्टेड/बाई पैम्प एंबुलेंस 20 किलोमीटर की दूरी तक 4000/- तथा तत्पश्चात 25/- प्रति किलोमीटर की दर से निर्धारित किया गया है। इसके अलावा नान कोविड मरीजों हेतु ऑक्सीजन रहित एंबुलेंस 20 किलोमीटर की दूरी तक 900/- तथा तत्पश्चात 14/- प्रति किलोमीटर की दर से, ऑक्सीजन युक्त एंबुलेंस 20 किलोमीटर की दूरी तक 1200/- तथा तत्पश्चात 16/- प्रति किलोमीटर की दर से, वेंटीलेटर सपोर्टेड बाई पैम्प एंबुलेंस 20 किलोमीटर की दूरी तक 2500/- तथा तत्पश्चात 20/- प्रति किलोमीटर की दर से निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि निर्धारित दरें प्रति ट्रिप के अनुसार ही देय होंगी।

मरीज को कोविड हॉस्पिटल तक पहुंचाने के उपरांत एंबुलेंस की वापसी का किराया अनुमन्य नहीं होगा। किसी भी दशा में चालक द्वारा डबल चार्ज नहीं लिया जाए। इसके अलावा शव वाहन हेतु भी दर निर्धारित कर दिया गया है। जिसके अनुसार कोविड शव वाहन के लिये 20 किलोमीटर दूरी तक 1500/- तथा तत्पश्चात 15/- प्रति किलोमीटर की दर से एवं नॉन कोविड शव वाहन हेतु 20 किलोमीटर की दूरी तक 1000/- तथा तत्पश्चात 12/- प्रति किलोमीटर की दर से लिया जाएगा। निर्धारित करें प्रति ट्रिप के अनुसार ही दिए होंगे। शव वाहन को निर्धारित स्थल तक पहुंचाने के उपरांत शव वाहन की वापसी का किराया अनुमन्य नहीं होगा। किसी भी दशा में चालक द्वारा डबल चार्ज न लिया जाय।

Comments

Popular posts from this blog

सीबीएसई ने जारी की 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट

नज़ीर बनारसी की जयंती पर काशी में होगा नामचीन शायरों का जुटान

सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए होगा सामूहिक प्रयास