अनलॉक 4 की गाइडलाइन्स जारी
बिना केंद्र की अनुमति राज्य नही लगा सकेंगे Lockdown न ही कर सकेंगे गाइडलाइन्स में तब्दीली 7 सितंबर से शर्तों के साथ चरणबद्ध तरीके से चालू होंगी मेट्रो सर्विस स्कूल, कॉलेज, की सिनेमा हाल और स्विमिंग पूल अभी रहेंगे बन्द जाने unlock 4 की मुख्य बातें: MoHA ने अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी करते हुए कंटेन्मेंट ज़ोन में किसी भी तरह की ढील नही दी है। जबकि कंटेन्मेंट ज़ोन के बाहर कुछ राहतों की घोषणा की गई है। जिसके अनुसार ...... कंटेन्मेंट ज़ोन्स में 30 सितंबर तक lockdown की व्यवस्था बरक़रार रहेगी। कंटेन्मेंट ज़ोन का निर्धारण district authorities द्वारा micro level पर किया जाएगा। जिसमे मेडिकल एमरजेंसी और ज़रूरी सामानों की आपूर्ति के लिए ही बाहर निकला जा सकेगा। राज्य या केन्द्र शाषित सरकारें अपने राज्य या किसी ज़िले या शहर में बिना केंद्र की अनुमति के lockdown नही लगा सकती हैं। किसी भी राज्य से बाहर जाने या राज्य के अंदर शहरों में जाने के लिए किसी भी तरह के ई परमिट या अनुमति आदि की आवश्यकता नही होगी। 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से शर्तों के साथ मेट्रो रेल सेवाएं शुरू की जाएंगी। सोशल, शैक्षिक, खेल, मनो