अनलॉक 4 की गाइडलाइन्स जारी
बिना केंद्र की अनुमति राज्य नही लगा सकेंगे Lockdown न ही कर सकेंगे गाइडलाइन्स में तब्दीली
7 सितंबर से शर्तों के साथ चरणबद्ध तरीके से चालू होंगी मेट्रो सर्विस
स्कूल, कॉलेज, की सिनेमा हाल और स्विमिंग पूल अभी रहेंगे बन्द
जाने unlock 4 की मुख्य बातें:
- MoHA ने अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी करते हुए कंटेन्मेंट ज़ोन में किसी भी तरह की ढील नही दी है। जबकि कंटेन्मेंट ज़ोन के बाहर कुछ राहतों की घोषणा की गई है। जिसके अनुसार ......
- कंटेन्मेंट ज़ोन्स में 30 सितंबर तक lockdown की व्यवस्था बरक़रार रहेगी।
- कंटेन्मेंट ज़ोन का निर्धारण district authorities द्वारा micro level पर किया जाएगा। जिसमे मेडिकल एमरजेंसी और ज़रूरी सामानों की आपूर्ति के लिए ही बाहर निकला जा सकेगा।
- राज्य या केन्द्र शाषित सरकारें अपने राज्य या किसी ज़िले या शहर में बिना केंद्र की अनुमति के lockdown नही लगा सकती हैं।
- किसी भी राज्य से बाहर जाने या राज्य के अंदर शहरों में जाने के लिए किसी भी तरह के ई परमिट या अनुमति आदि की आवश्यकता नही होगी।
- 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से शर्तों के साथ मेट्रो रेल सेवाएं शुरू की जाएंगी।
- सोशल, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों को 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की सीमा तक अनुमति दी जाएगी। इसके लिए thirmal scannig, hand washing या सैनिटाइज़िंग, सोशल डिस्टेंसिंग, और मास्क की शर्त लागू होगी।
- शादी विवाह में 50 और अंतिम संस्कार में 20 व्यक्तियों की सीमा 20 सितंबर तक लागू रहेगी। 21 सितंबर से ये सीमा 100 व्यक्तियों की हो जाएगी।
- सिनेमा हाल, swimming pools, पार्क, थिएटर अभी बन्द रहेंगे।
- अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवा MoHA के विशेष आदेश वाली उड़ानों के अतिरिक्त बन्द रहेगी।
- स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 30 सितंबर तक बन्द रहेंगे। ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी।
- राज्य सरकारों की अनुमति से स्कूल अपने 50 प्रतिशत स्टाफ को ऑनलाइन क्लास से सम्बंधित कार्यों के लिए स्कूल में बुला सकता है।
- कंटेन्मेंट जोन के बाहर के स्कूलों के Class 9 से 12 तक के छात्र शिक्षक का मार्गदर्शन और सहायता प्राप्त करने के लिए अभिभावकों की लिखित अनुमति से स्कूल जा सकते हैं। ये सुविधा भी 21 सितंबर से लागू होगी।
- National skill development corporation और state skill devolopment mission से जुड़े short term ट्रेनिंग कोर्सों को चलाने की अनुमति प्रदान की गई है। जो कि 21 सितंबर से नियमों के साथ शुरू होगी।
- Higher Education के संस्थान PHD और PG के उन STUDENTS के लिए खोले जा सकते हैं जिनको Laboratory के प्रयोग की आवश्यकता है। इसके लिए MoHA से अनुमति लेनी पड़ेगी।
- राज्य या केंद्रशासित सरकारें केंद्र द्वारा जारी अनलॉक 4 की गाइडलाइन्स में तब्दीली नही कर सकती।
- मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए ज़रूरी होगा।
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