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लव जिहाद क़ानून के खिलाफ जमीअत उलेमा हिन्द की पक्षकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट में मंज़ूर

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    सुप्रीम कोर्ट ने लव जिहाद क़ानून को चैलेंज करने वाली याचिकाओं में जमीअत उलेमा हिन्द को बतौर पक्षकार मान लिया है। इससे पहले की सुनवाई पर शीर्ष अदालत ने केंद्रीय और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया था।   सिटीज़न फ़ॉर पीस एंड जस्टिस व अन्य संगठनों की जानिब से लव जिहाद के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर 17 फरवरी को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने जमीअत के वकील ऑन रिकॉर्ड एजाज़ मक़बूल से पूछा कि इस केस में जमीअत उलेमा हिन्द का क्या हित है? और वह क्यों पक्षकार बनना चाहते हैं? जिस पर एडवोकेट एजाज़ मक़बूल ने कहा कहा कि जमीअत उलेमा हिन्द भारतीय मुसलमानों की प्राचीन संस्था है। और भारतीय मुसलमानों के धार्मिक, सांस्कृतिक और संवैधानिक हितों की सुरक्षा उसके बुनियादी उद्देश्यों में शामिल है। उन्होंने चीफ जस्टिस ए‌ एस बोबडे को बताया कि लव जिहाद कानून के तहत बड़ी तादाद में मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा चुका है, और यह सिलसिला अभी जारी है। इसलिए इस असंवैधानिक कानून को खत्म करने के लिए दाखिल पेटिशन में जमीअत पक्षकार बनना चाहती है ताकि वह अदालत में अपना पक्ष रख सके।  ...

ज़ोर से लगने जा रहा बिजली विभाग का झटका

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   10 हजार रुपये व ज्यादा के बिजली बकायेदारों का कटेगा कनेक्शन वाराणसी। बिजली विभाग अब 10 हजार रुपये व उससे अधिक के बकायेदार उपभोक्ताओं का अगले हफ्ते से कनेक्शन काटेगा। इसके लिए अवर अभियंताओं के नेतृत्व में कई टीम गठित की जा रही है। पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन एम देवराज विच्छेदन अभियान की रोज समीक्षा भी करेंगे। इस अभियान की जद में ग्रामीण क्षेत्रों के बकायेदार भी होंगे। अधीक्षण अभियंता-द्वितीय दीपक अग्रवाल ने बताया कि अगले सप्ताह से अभियान शुरू होगा। बिना बिल जमा किए कनेक्शन जोड़ने पर एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी।

लॉकडाउन उल्लंघन के मुकदमे होंगे वापस

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  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश ढाई लाख लोगों को मिलेगी राहत उत्तर प्रदेश के व्यापारियों के बाद योगी सरकार अब  प्रदेश के लाखों लोगों को लॉकडाउन के दौरान हुए  मुकदमों में बड़ी राहत देने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी  जी ने प्रदेश में आमजन के ऊपर  कोविड-19 और लॉकडाउन तोड़ने को लेकर दर्ज हुए  मुकदमों को वापस लेने के निर्देश दिए हैं। इससे प्रदेश  के ढाई लाख से अधिक लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।  कोविड-19 और लॉकडाउन तोड़ने के मामलों में  पुलिस और कचहरी के चक्कर लगा रहे लाखों लोगों  व व्यापारियों को जल्द ही इन चक्करों से छुटकारा  मिल जाएगा। योगी सरकार प्रदेश भर के थानों में  लॉकडाउन की धारा 188 के उल्लंघन को लेकर दर्ज  हुए मुक़दमों  को वापस लेने की तैयारी कर रही है। अभी  हाल ही में सरकार ने प्रदेशभर के व्यापारियों के  खिलाफ लॉकडाउन के दौरान दर्ज हुए मुकदमें वापस  लिए जाने के निर्देश जारी किए थे। देश में उत्तर प्रदेश  पहला राज्य बनने जा रहा है जिसने व्यापारियों व आम जनता पर  लॉकडाउन के दौरान हुए मुकदम...

UP सरकार ने तय की कंटेन्मेंट ज़ोन की नई सीमा

लखनऊ :  प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति और नागरिकों की सुविधा का ध्यान रखते हुए प्रदेश सरकार ने कन्टेनमेन्ट जोन की नई परिधि तय कर दी है। नई व्यवस्था के अनुसार कोरोना पॉजिटिव का सिंगल केस पाए जाने पर 50 मीटर की परिधि में कन्टेन्मेन्ट जोन होगा। जबकि एक से अधिक केस पाए जाने पर, क्लस्टर की स्थिति में, कन्टेन्मेन्ट जोन का दायरा 100 मीटर की परिधि का होगा। यही नहीं, अगर एक ही आवास में एक से अधिक सक्रिय केस पाए जाएंगे, तो उस दशा में उसे सिंगल केस मानकर ही कन्टेन्मेन्ट जोन निर्धारित किया जाएगा। इससे पहले, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के अनुसार प्रदेश में शादी-विवाह, धर्म-कर्म आदि सामूहिक गतिविधियों में लोगों की अधिकतम संख्या तय कर दी गई थी। कन्टेनमेंट जोन के बाहर समस्त सामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों में एक समय में किसी भी बन्द स्थान जैसे हॉल या कमरे की निर्धारित क्षमता के 50 प्रतिशत, किंतु अधिकतम 100 व्यक्तियों तक ही मौजूद रह सकते हैं। कार्यक्रमों में फेस मॉस्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्केनिंग व सैनीटाइजर एवं ...

UP सरकार ने जारी की शादी के लिए नई गाइडलाइन

शादी समारोह के लिए गाइड लाइन जारी  शादी में 100 लोग सीमित बैंड और डीजे पर रोक   मैरिज होम की क्षमता 100 तो 50 लोग ही हो सकेंगे शामिल  उल्लंघन पर होगा मुकदमा   शादी में बुजुर्ग, बीमार को आमंत्रित नहीं किया जाएगा   कोविड प्रोटोकाल का उल्लंघन करने पर धारा 144 और 188 के तहत होगी कार्रवाई   घर में शादी है तो जिला प्रशासन से अनुमति की आवश्यकता नही   संबंधित थाने में शादी समारोह की जानकारी देनी होगी

सऊदी सरकार ने शर्तों के साथ दी उमरा पर आने की अनुमति

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18 से 50 की उम्र वालों को ही मिलेगा उमरा वीज़ा बिना एहराम के शुरू करना होगा सफर कोविड की जांच ज़रूरी मक्का पहुंच कर तीन दिन रहेंगे क्वारन्टीन चौथे दिन मीक़ात से बांधेंगे ऐहराम     सऊदी अरब के आंतरिक मामलों के मंत्रालय की अहम बैठक में कोविड 19 के प्रतिबंधों को एक जनवरी 2021 के बजाय एक नवम्बर 2020 से ही हटाने का फैसला किया गया है। इसके मुताबिक भारत सहित पूरी दुनिया के देशों से उमरा करने वालों को शर्तों के साथ अनुमति दे दी गयी है।      सऊदी हुकूमत के आंतरिक मंत्रालय के द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 50 वर्ष तक की उम्र वालों को ही उमरा वीज़ा जारी किया जाएगा। यात्रा से पहले सभी यात्रियों को अपने देश में ही कोविड-19 का टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। टूर ऐंड ट्रैवेल एजेंसियां 50 से अधिक व्यक्तियों का ग्रुप नहीं ले जा सकेंगी। उमरा वीजा 10 दिनों के लिए होगा और यात्री बिना एहराम के सफर शुरू करेंगे। मक्का पहुंचकर वहां के होटल में 3 दिन  कवारन्टीन रहना होगा। 3 दिन की क्वारन्टीन अवधि पूरी होने के बाद ट्रैवल कंपनी 25-25 के ग्रुप में यात्रियों को न...

कैंडल मार्च निकाल कर जताएंगे विरोध

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  अपनी मांगों के समर्थन में बुनकर निकालेंगे कैण्डल मार्च वाराणसी।  पॉवरलूम बुनकरों द्वारा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के 2006 से जारी फ्लैट रेट बिजली योजना की समाप्ति के विरोध और न्यायसंगत उचित वृद्धि के साथ फ्लैट रेट की बहाली की मांग को लेकर 15 अक्टूबर से की गई अनिश्चितकालीन पॉवरलूम बंदी के पंद्रहवें दिन  कैण्डल मार्च निकाल कर सरकार से अपनी पीड़ा व्यक्त करेंगे। ये कैण्डल मार्च बुनकर बिरादाराना तंजीम, वाराणसी वस्त्र बुनकर संघ व विभिन्न बुनकर संगठनों की साझा पहल पर सायं 6:00 बजे कटेहर के मैदान से नेशनल इंटर कॉलेज पीली कोठी तक जाएगा। जबकि लोहता में मीना  बाजार से और अन्य बुनकर  बहुल इलाकों के विभिन्न स्थानों से भी शांतिपपूर्वक  तरीके कैंडल मार्च निकाला जायेगा। आयोजकों ने सभी बुनकर बंधुओं से मास्क लगा कर ही कैण्डल मार्च में शामिल होने की अपील की है।