कोरोना के नए वैरिएंट के लिए UP सरकार ने जारी की गाइडलाइन
कोविड 19 के नए वैरिएंट की कारण बढ़ रहे कोरोना के खतरे के मद्देनजर उत्तरप्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा ली गयी उच्च स्तरीय बैठक और सलाहकार समिति की रिपोर्ट के बाद उससे संबंधित गाइडलाइन जारी की है। ये गाइडलाइन प्रदेश के सभी सरकारी और निजी मेडिकल संस्थानों के मुखियाओं के नाम जारी की गई है।
गाइडलाइन में कहा गया है कि कोविड-19 के नये वैरिएंट (बीएफ. 7) से बचाव एवं उपचार हेतु तत्परतापूर्वक कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है। इस हेतु डॉ.आर.के. धीमन, निदेशक, एस.जी.पी.जी.आई. की अध्यक्षता में गठित सलाहकार समिति द्वारा रिपोर्ट (प्रति संलग्न) प्रेषित की गयी है। जिसके तहत कोविड-19 के नये वैरिएंट के बचाव एवं उपचार के दृष्टिगत निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता एवं अपरिहार्यता है:
1. यह ध्यान रखा जाए कि इस वैरिएंट से पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि पूर्ण सजगता एवं तत्परता बरती जाए।
2. जांच प्रक्रिया में तेजी लायी जाये। रिपोर्ट पॉजीटिव होने की स्थिति में जीनोम सीक्वेसिंग की जाये। इस हेतु सारी व्यवस्था सुदृढ़ की जाए। वर्तमान में के.जी.एम.यू. एवं जिम्स, नोयडा जीनोम सीक्वेसिंग के लिए तैयार है।
3. समस्त प्रधानाचार्य / निदेशक यह सुनिश्चित करेगें कि कोविड प्रोटोकॉल के समय डाक्टर, पैरामेडिकल स्टॉफ, मरीज, एवं तीमारदार के लिये पूर्व में किये जा रहे उसी व्यवहार का अनुपालन तत्काल प्रभाव से कराया जाये। इस हेतु संस्था के स्तर पर ही दिशा निर्देश तत्काल निर्गत कर दिये जाएं।
4. कोविड संक्रमित मरीजों के लिए पृथक से आवश्यकतानुसार कोविड वार्ड आरक्षित कर लिया जाये।
5. ई.आई.सी.यू. के कार्यक्रम को पुनः संचालित किया जाए। पूर्व में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के लोग जो टेलीमोड में ट्रेनिंग करते थे, उसे भी प्रारम्भ कराया जाए।
6. जिन स्थायी / आउटसोर्सिंग हेल्थ वर्कर को वैक्सीनेशन की बूस्टर डोज नहीं लगी है, उनका वैक्सीनेशन कराया जाए।
7. हेल्थ वर्कर की कमियों को पूर्ण कर लिया जाए।
8. 60 वर्ष से अधिक एवं को-मार्विड मरीजों का विशेष ध्यान दिया जाए।
9. कोविड 19 की तृतीय लहर के समय पीडियाट्रिक आई.सी.यू. एवं सामान्य आई.सी.यू. का मॉकड्रिल कराया गया था। उसी भांति आगामी दो दिनों में मॉक ड्रिल करा लिया जाये।
10. वेन्टीलेटर की क्रियाशीलता चेक कर ली जाये।
11. कोविड-19 के नये वैरिएंट की चुनौती से निपटने के लिये आवश्यकतानुसार प्रोक्योरमेण्ट आदि की कार्यवाही पूर्ण कर ली जाए।
12. जिला अस्पताल से उच्चीकृत किये गये मेडिकल कालेजों को डेडीकेटेड कोविड अस्पताल अधिसूचित किये जाने हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित किया जाए।
13- अतः कोविड-19 के नये वैरिएंट (बीएफ. 7) से बचाव एवं उपचार के दृष्टिगत सलाहकार समिति की रिपोर्ट में उल्लिखित एडवायजरी एवं तत्क्रम में उपर्युक्तानुसार दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
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