हैण्डलूम आइटम को पॉवरलूम पर बनाया तो दर्ज होगी FIR

      संत कबीर नगर के सहायक आयुक्त उद्योग हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग अरविन्द कुमार सिंह ने बताया है कि भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय के द्वारा हथकरघा आरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत निम्नलिखित वस्तुओं को हथकरघा उत्पादन हेतु आरक्षित करते हुये पावरलूम आदि पर निम्न वस्तुओं के उत्पादन को प्रतिबंधित करते हुये संज्ञेय अपराध घोषित किया गया है।


 हथकरघा के लिये आरक्षित उत्पाद:

  • साड़ी (100 सूती धागा अथवा 100 सिल्क अथवा दोनो का समिश्रण), 
  • धोती ( 100 सूती धागा अथवा 100 सिल्क अथवा दोनो का समिश्रण), 
  • तौलिया और गमछा व अंग वस्त्रम, 
  • लुंगी, खेस, बेडशीट, बेडकवर, जामेखला, 
  • दरी और दरेट (काटन, सिल्क या जूट, ऊनी धागा अथवा इन धागो का समिश्रण), 
  • ड्रेस मैटेरियल-काटन, सिल्क और स्पन सिल्क का मिश्रण, 
  • बैरेक कम्बल, कम्बा कम्बल, शाल, लोई, मफलर, पंखी आदि,
  •  उलेन ट्वीड (कोट, जैकेट, ड्रेस मैटेरियल) एवं चद्दर, मेखला है। 

      उन्होंने बताया कि उपरोक्त वस्तुओं का पावरलूम पर उत्पादन करते हुये किसी बुनकर / उद्यमी को पाया जाता है। तो उसके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुये हथकरघा आरक्षण अधिनियम 1985 के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

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