बिना अनुमति इकठ्ठे नही हो सकते 100 से अधिक लोग
DM वाराणसी का आदेश
- किसी भी कार्यक्रम में 100 से अधिक व्यक्तियों के लिए लेना होगा परमीशन
- तरणताल, सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क आदि की अनुमति हेतु अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) अधिकृत
- स्कूलों एवं कोचिंग संस्थानों को शैक्षणिक कार्य हेतु खोले जाने की अनुमति हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक अधिकृत
वाराणसी। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी अनलॉक 5 के प्रावधानों को लागू करने के संबंध में जिलाधिकारी वाराणसी कौशल राज शर्मा ने 15 october से कतिपय गतिविधियों को प्रारंभ करने के संबंध में शासन के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है।
कंटेनमेंट जोन के बाहर स्कूल एवं कोचिंग संस्थान शैक्षणिक कार्य हेतु 15 अक्टूबर के बाद चरणबद्ध तरीके से खोले जा सकेंगे। यह निर्णय स्कूल/संस्थान के प्रबंधन से विचार-विमर्श कर एवं स्थिति का आंकलन कर शासन के दिशा-निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए लिया जाएगा।जिलाधिकारी ने इसके लिए जिला विद्यालय निरीक्षक को अधिकृत किया है।
ऑनलाइन/दूरस्थ शिक्षा हेतु अनुमति जारी रहेगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा एवं इस व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाएगी। जहां स्कूल ऑनलाइन कक्षाएं चला रहे हैं एवं कुछ छात्र भौतिक रूप से कक्षाओं में शामिल होने के बजाय ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल होने के इच्छुक हैं, तो उनको इसकी अनुमति दी जा सकती है। छात्र संबंधित स्कूल एवं शैक्षणिक संस्थानों में अपने माता-पिता व अभिभावक की लिखित सहमति से ही उपस्थित हो सकते हैं। जिन स्कूलों को खोलने हेतु अनुमति दी जाएगी। उनके द्वारा अनिवार्य रूप से शिक्षा विभाग द्वारा जारी SOP के प्रावधानों का अनुपालन किया जाएगा।
इसी प्रकार तरण-तालो को खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, कंटेनमेंट जोंस के बाहर सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स को अपनी निर्धारित दर्शकों के बैठने की क्षमता के अधिकतम 50 प्रतिशत तक लोगों के बैठने हेतु तथा अन्य मानकों के अनुसार, मनोरंजन पार्क एवं ऐसे स्थलों को निर्धारित मानकों के अनुसार खोले जाने की अनुमति दिए जाने हेतु अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) को अधिकृत किया है।
जिलाधिकारी ने कंटेनमेंट जोन के बाहर समस्त सामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों को, 100 से अधिक व्यक्तियों के लिए अनुमति के लिए संबंधित अपर नगर मजिस्ट्रेट एवं
उप जिला मजिस्ट्रेट को अधिकृत करते हुए निर्देशित किया है कि अनुमति जारी करने से पूर्व शहर में अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) व देहात क्षेत्र में अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) से विचार विमर्श करने के उपरांत ही अनुमति जारी करेंगे।
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