यदि आप अपात्र हैं और राशन कार्ड द्वारा राशन ले रहे हैं तो हो जाएं सावधान
लखनऊ। यदि आप सरकार से मुफ्त में राशन ले रहे हैं तो यह ध्यान जरूर दें कि आप राशन लेने के पात्र हैं या नहीं।यदि आप राशन लेने के पात्र नहीं है तो आपको अपना राशन कार्ड 30 अप्रैल तक सरेंडर करना होगा। ऐसा न करने पर जांच में अपात्र पाए जाने पर कार्डधारक को जुर्माना भरना पड़ सकत है। सरकारी जांच से पहले यदि अपात्र लोग कोटेदार, ग्राम प्रधान या राशन निरीक्षक को जानकारी देकर अपना राशन कार्ड निरस्त करा लेते हैं तो वह इस कार्रवाई से बच सकते हैं अन्यथा सरकारी जांच में दोषी पाए जाने पर सरकार उनसे दिए गए अनाज की कीमत की रिकवरी करेगी। जानें कौन लोग हैं राशन कार्ड के लिए अपात्र की श्रेणी मे : जिसके घर मे एसी, ट्रेक्टर, हार्वेस्टर मशीन हो। शहर में प्लाट या मकान, कार, 2 एकड़ जमीन, एक लाख से अधिक वाली मोटर साइकिल हो। आयकरदाता एवं शस्त्र लाइसेंस रखने वाले भी अपात्र की श्रेणी में आते हैं। इसी के साथ घर मे यदि परिवार का सदस्य सरकारी/अर्द्धसरकारी नौकरी जिसकी आय सालाना दो लाख से ऊपर है। उसका परिवार भी राशन कार्ड के लिये अपात्र है।