मेडिकल की छोड़ बाकी दुकानें रात 9 बजे होंगी बन्द
मास्क न लगाने पर on spot जुर्माना वसूला जाएगा
वाराणसी।
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा तथा DIG/SSP अमित पाठक ने आज 25 मार्च को ट्रैफिक पुलिस सभागार में संयुक्त रूप से आगामी पंचायत चुनाव तथा शबे बरात और होली के त्योहारों के मद्देनजर जिले की कानून व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया और मातहतों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने नुक्से अमन के खतरे के मद्देनजर मेरिट के आधार पर संदिग्धों के विरुद्ध 107/16 की कार्यवाही करने के भी आदेश दिए।
कोरोना के बढ़ते प्रकोप से निपटने हेतु आगामी दिनों से प्रभावी कार्यवाही के निर्देश भी मातहतों को दिए गए। लोगों को कोरोना से संबंधित सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करने हेतु चौराहों पर लगे पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम और मोबाइल गाड़ियों से प्रचार प्रसार कराने का निर्देश दिया। कल अर्थात 26 मार्च से मास्क न लगाने वालों और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करने वालों से on spot जुर्माना वसूली की कार्रवाई शुरू करने का भी आदेश दिया। सरकारी कार्यालय अस्पतालों दुकानों, रेस्टोरेंट, मार्केट कंपलेक्स और बैंक आदि जगहों पर बिना मास्क के दाखिल होने पर रोक लगा दी गई है।
ज़िले में दवा की दुकानों को छोड़कर बाकी सभी प्रकार की दुकान रात 9:00 बजे बंद करनी होंगी। किसी भी जगह भीड़ भाड़ लगाने के लिए लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
होली को देखते हुए मजिस्ट्रेट, पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा शराब की दुकानों की जांच कर नकली शराब की बिक्री हर हाल में रोकना सुनिश्चित किया जाएगा।
होली और शबे बराअत के त्योहारों को देखते हुए विद्युत आपूर्ति सुचारू रखना सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही साफ-सफाई, वाटर लीकेज, और जलभराव आदि की शिकायतों का समय रहते निराकरण संबंधित विभागों द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा ताकि नागरिकों को असुविधा ना हो।
त्योहारों के मौके पर नकली खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकने हेतु खाद्य सुरक्षा विभाग को अधिक से अधिक सैम्पलिंग कर आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया गया ताकि नकली और नुकसानदायक चीजों से जनता की जान माल की हानि को रोका जा सके।
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