UP सरकार ने तय की कंटेन्मेंट ज़ोन की नई सीमा
लखनऊ : प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति और नागरिकों की सुविधा का ध्यान रखते हुए प्रदेश सरकार ने कन्टेनमेन्ट जोन की नई परिधि तय कर दी है। नई व्यवस्था के अनुसार कोरोना पॉजिटिव का सिंगल केस पाए जाने पर 50 मीटर की परिधि में कन्टेन्मेन्ट जोन होगा। जबकि एक से अधिक केस पाए जाने पर, क्लस्टर की स्थिति में, कन्टेन्मेन्ट जोन का दायरा 100 मीटर की परिधि का होगा। यही नहीं, अगर एक ही आवास में एक से अधिक सक्रिय केस पाए जाएंगे, तो उस दशा में उसे सिंगल केस मानकर ही कन्टेन्मेन्ट जोन निर्धारित किया जाएगा। इससे पहले, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के अनुसार प्रदेश में शादी-विवाह, धर्म-कर्म आदि सामूहिक गतिविधियों में लोगों की अधिकतम संख्या तय कर दी गई थी। कन्टेनमेंट जोन के बाहर समस्त सामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों में एक समय में किसी भी बन्द स्थान जैसे हॉल या कमरे की निर्धारित क्षमता के 50 प्रतिशत, किंतु अधिकतम 100 व्यक्तियों तक ही मौजूद रह सकते हैं। कार्यक्रमों में फेस मॉस्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्केनिंग व सैनीटाइजर एवं हैंड